भारत का संविधान
साधारणतया प्रक्रिया :
अनुच्छेद २०८ :
प्रक्रिया के नियम ।
१) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान- मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया १.(***) और अपने कार्य -संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा ।
२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति उनमें करे ।
३) राज्यपाल, विधान परिषद् वाले राज्य में विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा ।
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१. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७६ की धारा ३५ द्वारा (जिसके अन्तर्गत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सम्मिलित है) शब्द और कोष्ठक (तारीख अधिसूचित नहीं की गई) अन्त:स्थापित । इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम १९७८ की धारा ४५ द्वारा (२०-६-१९७९ से) लोप कर दिया गया ।