भारत का संविधान
अनुच्छेद २क :
निरसित ।
१.(सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना ।)- संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ की धारा ५ द्वारा (२६.४.१९७५ से ) निरसित ।
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१. संविधान ( पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७४ की धारा २ द्वारा (१-३-१९७५ से ) अंत: स्थापित ।