भारत का संविधान
अनुच्छेद १८३ :
सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।
विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य –
क) यदि विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा ;
ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य सभापति है तो उपसभापति का संबोधित और यदि वह सदस्य उपसभापति है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और
ग) विधान परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :
परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ।