Constitution अनुच्छेद १७८ : विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

भारत का संविधान
राज्य के विधान – मंडल के अधिकारी :
अनुच्छेद १७८ :
विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों का अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी ।

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