भारत का संविधान
अनुच्छेद १७६ :
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ।
(१) राज्यपाल, १.(विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ) विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान-मंडल को उसके आहवान के कारण बताएगा ।
२) सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए २.(***) उपबंध किया जाएगा ।
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१.संविधान ( पहला संशोधन ) अधिनियम, १९५१ की धारा ९ द्वारा प्रत्येक सत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२.संविधान ( पहला संशोधन ) अधिनियम, १९५१ की धारा ९ द्वारा तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए शब्दों का लोप किया गया ।