Constitution अनुच्छेद १७३ : राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १७३ :
राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता ।
कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान – मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा
जब –
१.((क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है 😉
ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है ; और
ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।
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१.संविधान ( सोलहवां संशोधन ) अधिनियम, १९६३ की धारा ४ द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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