Constitution अनुच्छेद १५० : १.(संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १५० :
१.(संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप ।
संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक २.(की सलाह पर ) विहित करे । )
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१.संविधान (बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७६ की धारा २७ द्वारा ( १-४-१९७७ से) अनुच्छेद १५० के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२.संविधान (चवालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७८ की धारा २२ द्वारा ( २०-६-१९७९ से ) से परामर्श के पश्चात् के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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