भारत का संविधान
अनुच्छेद १३७ :
निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन ।
संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।