Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद १२९ : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना । Post published:December 1, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान अनुच्छेद १२९ : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना । उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी । Tags: constitution article 129 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद १२९ constitution hindi, अनुच्छेद १२९ भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद १२८ : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति । Next PostConstitution अनुच्छेद १३० : उच्चतम न्यायालय का स्थान । You Might Also Like Bns 2023 धारा १७० : रिश्वत : September 10, 2024 Constitution अनुच्छेद ३५२ : आपात की उद्घोषणा । December 12, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.