भारत का संविधान
अनुच्छेद १२४ ग :
१.(विधि बनाने की संसद् की शक्ति ।
संसद्, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग की विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी ।)
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१. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०१४ की धारा ३ द्वारा (१३-४-२०१५ से ) अंत:स्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडव्हेकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख १६ अक्तुबर, २०१५ के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।