भारत का संविधान
अनुच्छेद १२४-ख :
१.(आयोग के कृत्य ।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, –
क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना ;
ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना; और
ग) यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति, जिसकी सिफारिश की गई है, सक्षम और सत्यनिष्ठ है ।)
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१.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ३ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.