Constitution अनुच्छेद १२१ : संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १२१ :
संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन ।
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद् में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात्, उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं ।

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