Constitution अनुच्छेद ११ : संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ११ :
संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना ।
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधो की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी ।

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