Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद ५७ : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता । Post published:November 28, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान अनुच्छेद ५७ : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता । कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। Tags: constitution article 57 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद ५७ constitution hindi, अनुच्छेद ५७ भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद ५५ : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति । Next PostConstitution अनुच्छेद ५८ : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं । You Might Also Like Constitution अनुच्छेद १६६ : राज्य की सरकार के कार्य का संचालन । December 2, 2024 JJ act 2015 धारा ७२ : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान । December 20, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.