बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १७ख :
१.(निरीक्षण और मानीटर करना :
समुचित सरकार, ऐसे स्थानों का, जहां पर बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, और परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं को किया जाता है ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठिक समझे, कालिक निरीक्षण करने और करवाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित मुद्दों को मानीटर करेगी ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २० द्वारा अन्त:स्थापित ।
