Child labour act धारा १३ : स्वास्थ्य और सुरक्षा :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १३ :
स्वास्थ्य और सुरक्षा :
१) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थापन या किसी वर्ग के स्थापनों में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात १.(कुमारों) के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी ।
२) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(a)क) काम के स्थल पर सफाई और उसकी न्यूसेंस से मुक्ति;
(b)ख) अपशिष्ट और बहि:स्त्राव का व्ययन;
(c)ग) संवातन आरै तापमान;
(d)घ) धूल और धूम;
(e)ङ) कृत्रिम नमीकरण;
(f)च) प्रकाश;
(g)छ) पीने का पानी;
(h)ज) शौचालय और मूत्रालय;
(i)झ) थूकदान;
(j)ञ) मशीनरी पर बाड लगाना;
(k)ट) मशीनरी के गतिमान होने पर उस पर या उसके निकट काम;
(l)ठ) खतरनाक मशीनों पर १.(कुमारों) का नियोजन;
(m)ड) खतरनाक मशीनों पर १.(कुमारों) के नियोजन के संबंध में अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण;
(n)ढ) बिजली काटने के लिए युक्तियां;
(o)ण) स्वक्रीय मशीनें;
(p)त) नई मशीनरी का सुकरर;
(q)थ) फर्श, सीढियां और पहुंचने के साधन;
(r)द) गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवर, आदि;
(s)ध) अत्यधिक वजन;
(t)न) आंखों का संरक्षण;
(u)प) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस, आदि;
(v)फ) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां;
(w)ब) भवनों का अनुरक्षण, और
(x)भ) भवनों और मशीनरी की सुरक्षा ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १७ द्वारा बालक शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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