बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा ५ :
१.(तकनीकी सलाहाकार समिति) :
केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी जिसे १.(तकनीकी सलाहकार समिति) कहा जाएगा (जिसे इस धारा में इसके पश्चात समिति कहा गया है) और जो केन्द्रीय सरकार को अनुसूची में उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोडने के प्रयोजन के लिए सलाह देने के लिए होगी ।
२) समिति एक अध्यक्ष और दस से अनधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं ।
३) समिति की बैठकें उतनी बार होंगी जितनी बार वह आवश्यक समझे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।
४) समिति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो एक या अधिक उपसमितियां गठित कर सकेगी और किसी ऐसे उपसमिति में, साधारणतया या किसी विशेष मामले के विचारण के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य नहीं है, नियुक्त कर सकेगी ।
५) समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके पदों से आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति, और उनको संदेय भत्ते, यदि कोई हों, और वे शर्ते और निर्बंधन, जिनके अधीन रहते हुए, समिति ऐसे व्यक्ति को, जो उस समिति का सदस्य नहीं है, अपनी किसी उपसमिति का सदस्य नियुक्त कर सकेगा, वे होंगे जो विहित किए जाएं ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ८ द्वारा बालक श्रम तकनीकी सलाहाकार समिति शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।