Child labour act धारा ४ : अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा ४ :
अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति :
केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा, १.(अनुसूची में किसी परिसंकटमय उपजीविका या प्रक्रिया को जोड सकेगी) और तब अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ७ द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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