बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा ३क :
१.(कतिपय परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों का प्रतिषेध :
कोई कुमार, अनुसूची में उपवर्णित किन्हीं परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात नहंीं किया जाएगा :
परंतु केन्द्र सरकार, अधिसचूना द्वारा, ऐसे अपरिसंकटमय कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें किसी कुमार को इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ६ द्वारा अन्त:स्थापित ।