बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा २२ :
निरसन और व्यावृत्ति :
१) बालक नियोजन अधिनियम १९३८ (१९३८ का २६) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
२) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कारवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन की गई समझी जाएगी ।
२००१ के अधिनियम सं० ३० धारा २ और अनुसूची एक द्वारा धारा २३ से २६ तक निरसित ।