बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा २० :
विधि के कुछ अन्य उपबंधो का वर्जित न होना :
धारा १५ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध कारखाना अधिनियम १९४८ (१९४८ का ६३), बागान श्रम अधिनियम १९५१ (१९५१ का ६९) और खान अधिनियम १९५२ (१९५२ का ३५) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।