बालक श्रम अधिनियम १९८६
अनुसूची :
१.(धारा ३क देखिए) :
१) खानें।
२) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक ।
३) परिसंकटमय प्रक्रिया ।
स्पष्टीकरण :
इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए परिसंकटमय प्रक्रिया का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम १९४८ के खंड (गख) में है ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २२ द्वारा अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।