Constitution अनुच्छेद १९५ : सदस्यों के वेतन और भत्ते ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९५ : सदस्यों के वेतन और भत्ते । राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध…

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Constitution अनुच्छेद १९४ : विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि ।

भारत का संविधान राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां : अनुच्छेद १९४ : विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि । १)इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले…

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Constitution अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति । यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में…

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Constitution अनुच्छेद १९२: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९२: १.(सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय । (१)यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या…

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Constitution अनुच्छेद १९१ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९१ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १)कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - १.(क)यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट…

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Constitution अनुच्छेद १९० : स्थानों का रिक्त होना ।

भारत का संविधान सदस्यों की निरर्हताएं : अनुच्छेद १९० : स्थानों का रिक्त होना । १) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के…

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Constitution अनुच्छेद १८९ : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८९ : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। १) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण,…

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Constitution अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान कार्य संचालन : अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस…

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Constitution अनुच्छेद १८७ : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८७ : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय । १)राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा : परंतु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान -मंडल की दशा में, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ…

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Constitution अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते । विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत…

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Constitution अनुच्छेद १८५ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८५ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १)विधान परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति,…

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Constitution अनुच्छेद १८४ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८४ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति । १)जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो…

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Constitution अनुच्छेद १८३ : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८३ : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहता है तो…

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Constitution अनुच्छेद १८२ : विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८२ : विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति । विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद् किसी अन्य…

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Constitution अनुच्छेद १८१ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८१ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १)विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष,…

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Constitution अनुच्छेद १८० : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८० : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति । १)जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है…

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Constitution अनुच्छेद १७९ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७९ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो…

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Constitution अनुच्छेद १७८ : विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

भारत का संविधान राज्य के विधान - मंडल के अधिकारी : अनुच्छेद १७८ : विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों का अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त…

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Constitution अनुच्छेद १७७ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७७ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार । प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में…

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Constitution अनुच्छेद १७६ : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७६ : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण । (१) राज्यपाल, १.(विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ) विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य…

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