भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ६९ :
अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति :
अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है ।