भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ६१ :
इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख :
इस अधिनियम की कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलैक्ट्रानिकी या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इंकार नहीं करेगी कि यह कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख है और ऐसे अभिलेख का, धारा ६३ के अधीन रहते हुए वही विधिक प्रभाव, विधिमान्यता और प्रवर्तनशीलता होगी, जो किसी अन्य अभिलेख की होती है ।