Bsa धारा ३८ : निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ३८ :
निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी :
वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा ३४, ३५ या ३६ के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी, जो उसे देने के लिए अक्षम था, या कपट या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ।

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