Bsa धारा १४५ : शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १४५ :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा की जा सकेगी ।

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