भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १०९ :
विशेषत: ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार :
जबकि कोई तथ्य विशेषत: किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है ।
दृष्टांत :
(a) क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरुप और परिस्थितियाँ इंगित करती है, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है ।
(b) ख) (ऐ) पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है । यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है ।