Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Bnss धारा ४६ : अनावश्यक अवरोध (रोक) न करना : Post published:November 2, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४६ : अनावश्यक अवरोध (रोक) न करना : गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध (नियंत्रित /रोक) न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है । Tags: bnss 2023 hindi, bnss section 46 hindi, bnss धारा ४६, धारा ४६ bnss 2023 hindi Read more articles Previous PostBnss धारा ४५ : अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना : Next PostBnss धारा ४७ : गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना : You Might Also Like Bnss धारा ४३४ : अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना : November 19, 2024 Bns 2023 धारा २९५ : बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि : September 11, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.