भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३८९ :
समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया :
१) यदि किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किए जाने पर कोई साक्षी समन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर हाजिर होने के लिए वैध रुप से आबद्ध है और न्यायसंगत कारण के बिना, उस स्थान या समय पर हाजिर होने में उपेक्षा या हाजिर होने से इंकार करता है अथवा उस स्थान से, जहाँ उसे हाजिर होना है, उस समय से पहले पता चला जाता है जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण है और जिस न्यायालय के समक्ष उस साक्षी को हाजिर होना है और उसका समाधना हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे साक्षी का संक्षेपत: विचारण किया जाए तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जाए अवसर देने के पश्चात उसे पांच सौ रुपए के अनधिक जुर्माने का दण्डादेश दे सकता है ।
२) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय उस प्रक्रिया का यथासाध्या अनुसरण करेगा जो संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित है ।
