Bnss धारा २५९ : पूर्व दोषसिद्धि :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २५९ :
पूर्व दोषसिद्धि :
ऐसे मामले में, जिसमे धारा २३४ की उपधारा (७) के उपबंधो के अधीन पूर्व दोषसिद्धी का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था, न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा २५२ या धारा २५८ के अधीन दोषसिद्ध करने के पश्चात् अभिकथित पूर्व दोषसिद्ध के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा :
परन्तु जब तक अभियुक्त धारा २५२ या धारा २५८ के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाताहै तब तक न तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढकर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और न पूर्व दोषसिद्धी को निर्देश अभियोजन द्वारा, या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में,किया जाएगा ।

Leave a Reply