भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७७ :
वारण्ट के सार(सारांश) की सूचना :
पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारण्ट उस व्यक्ति को दिखा देगा ।