भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ६६ :
जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील :
जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहाँ समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोडकर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा कि जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोडा जाताहै वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।
स्पष्टीकरण :
सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।