Bnss धारा ६४ : समन की तामील कैसे की जाए :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ६४ :
समन की तामील कैसे की जाए :
१) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक-सेवक द्वारा की जाएगी :
परंतु पुलिस थाना या रजिस्ट्रार न्यायालय में पता, ई-मेल पता, फोन नम्बर और ऐसे अन्य ब्यौरे की प्रवृष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे ।
२) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तीक रुप से की जाएगी :
परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा तामील की जा सकेगी ।
३) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा वैयक्तिक रुप से ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा ।

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