भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा : ५९
पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना :
पुलिस थानों के भारसादक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निदेश देने पर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की समाओं के अन्दर वारण्ट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगें, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं ।