भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५५ :
जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्त को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया :
१) जब अध्याय १३ के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारण्ट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारण्ट के बिना (अपनी उपस्थिती में नहीं, अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा ।
२) उपधारा (१) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा ३५ के अधीन किसी व्यक्ती को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।