भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५१२ :
त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना :
इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्ररुप के अभाव के कारण विधिविरुद्ध न समझी जाएगी जो समन, दोषसिद्धी, कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्यवाही में हुई और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा ।