भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३८८ :
उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ती को कारावास या उसकी सुपुर्दगी :
यदि दण्ड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ती, जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया है, उन प्रश्नों का, जो उससे किए जाएँ, उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में कि किसी दस्तावेज या चीज को, जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करे, पेश करने से इंकार करता है और ऐसे इंकार के लिए कोई उचित कारण पेश करने के लिए युक्तियुक्त (उचित) अवसर दिए जोन पर ऐसा नहीं करता है तो ऐसा न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएँगे, उसे सात दिन स अनधिक की किसी अवधि के लिए सादा कारावास का दण्डादेश दे सकेगा अथवा पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरीत वारण्ट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा, जब तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा की जाने और उत्तर देन के लिए या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है और उसके इंकार पर डटे रहने की दशा में उसके बारे में धारा ३८४ या धारा ३८५ के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।