Bnss धारा ३७० : जाँच या विचारण को पुन: चालू करना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३७० :
जाँच या विचारण को पुन: चालू करना :
१) जब कभी जाँच या विचारण को धारा ३६७ या धारा ३६८ के अधीन मुल्तवी किया गया है तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जाँच या विचारण को संबद्ध व्यक्ति के विकृत चित्त न रहने पर किसी भी समय पुन: चालू कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकता है ।
२) जब अभियुक्त धारा ३६९ के अधीन छोड दिया गया है और उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते है, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने इस निमित्त नियुक्त किया है, तब ऐसे अधिकारी का यह प्रमाण पत्र की अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है साक्ष्य में लिए जाने योग्य होगा ।

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