भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३४४ :
क्षमादान का निदेश देने की शक्ति :
मामले की सुपुर्दगी के पश्चात् किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष रुप में संबंद्ध या संसर्गित समझे जोन वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा-दान कर सकता है ।