भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३१७ :
दुभाषिया ठीक-ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा :
जब किसी साक्ष्य या कथन के भाषांतर के लिए दुभाषिए की सेवा की किसी दण्ड न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती है तब वह दुभाषिया ऐसे साक्ष्य या कथन का ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा ।