भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २९२ :
पारस्पारिक (आपसी) संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना :
जहाँ धारा २९१ के अधीन बैठक में, मामले को कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है, वहाँ न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और उन अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया था और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका है तो न्यायालय ऐसा संप्रेक्षण लेखबद्ध करेगा और इस संहिता के उपंबधों के अनुसार उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा, जहाँ से उस मामले में धारा २९० की उपधारा (१) के अधीन आवेदन फाईल किया गया है ।