भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २८४ :
द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण :
उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसमें द्वितिय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित है, किसी ऐसे अपराध का, जो केवल जुर्माने से या जुमाने सहित या रहित छह माह से अनधिक के कारावास से दण्डनीय है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षेपत: विचारन करने की शक्ति प्रदान कर सकता है ।