भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २१४ :
अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण :
अपर सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खण्ड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है या जिनका विचारण करने के लिये उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश देता है ।