भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १९ :
सहायक लोक अभियोजक :
१) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी ।
२) केन्द्रीय सरकार, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है ।
३) उपधारा (१) और उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामलें के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को राज्य सरकार को १४ दिन का नोटिस देने के बाद उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है :
परन्तु कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा
परन्तु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा :
(a) क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या
(b) ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है ।