भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १७८ :
अन्वेषण या प्रारंभिक जाँच करने की शक्ति :
ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा १७६ के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठिक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति में मामले की प्रारंभिक जाँच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है ।