भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय १२ :
पुलिस का निवारक (निषेधात्मक / रोकना) कार्य :
धारा १६८ :
पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण (रोकना) करना :
प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामथ्र्य से उसे निवारित करेगा ।