भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १५८ :
स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति :
मजिस्ट्रेट धारा १५६ या धारा १५७ के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिए –
(a) क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है; अथवा
(b) ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है ।