भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १५० :
जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति :
जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नही किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर – बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों ऐसे जमाव को तितर-बितर करन के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दण्ड किया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किन्तु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा ।