Bnss धारा १३ : न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३ :
न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ (निम्न पदस्थ / दुय्यमता) होना :
१) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा ।
२) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है ।

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